मोदी डिग्री मामले में अदालत ने सीआईसी के आदेश पर लगाई रोक

मोदी अहमदाबाद | गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मोदी की एमए की डिग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। केजरीवाल ने मोदी की इस डिग्री के फर्जी होने का आरोप लगाया है।

खंडपीठ में याचिका दायर की
मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायाधीश वी. एम. पांचोली की खंडपीठ ने केंद्रीय सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु और केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया है। विश्वविद्यालय ने 20 जून को न्यायाधीश एस. एच. वोरा की एकल पीठ के समक्ष सीआईसी के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। लेकिन अदालत से राहत न मिलने पर विश्वविद्यालय ने खंडपीठ में याचिका दायर की।

विश्वविद्यालय ने अपनी याचिका में कहा है कि “चूंकि विश्वविद्यालय सूचना आयोग में चल रहे किसी मामले में कोई पक्षकार नहीं है, इसलिए सीआईसी का आदेश विश्वविद्यालय के हितों के खिलाफ है।” विश्वविद्यालय का यह भी तर्क है कि सीआईसी का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं, इसलिए विश्वविद्यालय इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

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