2014 में हुए रिया हत्या कांड में कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुज़फ्फरनगर में सन 2014 में हुए रिया हत्या कांड में आज कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 1-1 लाख का जुर्माना लगाया दिया है ।।एडीजी प्रथम की कोर्ट ने आरोपियों को  को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है ।रिया ने अपने पिता पर चली गोली को अपने सीने पर खाकर अपने पिता की जान बचाई थी लेकिन रिया की मौके पर ही मौत हो गयी थी ।रिया को मरणोपरांत प्रधानमंत्री ने बाल वीरता पुरस्कार व मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया था ।

रिया हत्याकांड

दरअसल भौराकलां थाना क्षेत्र के गाँव मुंडभर में 10 मार्च 2014 की सुबह विवाद में गाँव के कुछ बदमाशो ने आकर रिया के पिता सुरेश को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू की थी ।रिया ने बदमाशों को देखते ही अपने पिता के सामने आ खड़ी हुई जिससे पिता सुरेश को लगने वाली गोली को अपने सीने पर खाते हुए अपने पिता सुरेश की जान बचा दी थी लेकिन रिया की मौके पर ही मौत हो गई थी ।

रिया के पिता ने सुरेश ने गाँव के तीन भाइयों सुनील रोहताश ललित व पूर्व प्रधान बिल्लू को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी थी ।जिसमे पुलिस ने बिल्लू सुनील और ललित को गिरफ्तार कर लिया था   लेकिन रोहताश सालों फ़रार रहा था ।मामला सीबीआई में पहुँचा तो रोहताश पर सीबीआई ने 25 हजार का ईनाम घोषित किया था बाद में ईनाम बढाकर एक लाख कर दिया था ।

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रोहताश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ।पूरे मामले की सीबीआई ने गहनता से जांच कर तीन आरोपियों ललित रोहताश व सुनील के खिलाफ चार्जशीट लगा दी थी जबकि पूर्व प्रधान बिल्लू के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना मिलने पर उसे क्लीनचिट दे दी थी ।

आज एडीजे प्रथम कोर्ट ने भी ललित सुनील और रोहताश को आरोपी सिद्ध करते हुए दोषी करार दे दिया है और तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए तीनो पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है ।तीनो आरोपियों को कोर्ट ने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है ।

रिया को मरणोपरांत 2015 में प्रधानमंत्री ने बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था वही सपा सरकार के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया था ।

 

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