1 अप्रैल से बोतलबंद पानी बेचना नहीं होगा आसान, कंपनियों को करना होगा यह बड़ा बदलाव

अगले महीने के शुरुआत होते ही कंपनियों को बोतलबंद पानी बेचने में तोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने तमाम कंपनियों को लेए नियमों में संशोधन करते हुए बदलाव किया है। जानकारी के लिए आफको बता दें कि एफएसएसएआई ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। इसे लेकर एफएसएसएआई ने समस्त राज्यों के आयुक्तों को पत्र भेज यह निर्देश जारी किया है।

कंपनियों के नियमों में बदलाव को लेकर एफएसएसएआई ने जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों (FBO) के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस/पंजीकरण हासिल करना अनिवार्य होगा। यदि बात करें नियामक की तो उसके अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश) नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बीआईएस प्रमाणन चिह्न के बाद ही बोतलबंद पेयजल या मिनरल वॉटर की बिक्री कर सकता है।

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