दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया सरकारी सर्कुलर, 400 से ज्यादा निजी स्कूल बढ़ा सकेंगे फीस

दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा 13 अप्रैल 2018 को जारी किए गए उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है, जिसमें सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट

अब दिल्ली के करीब 400 से अधिक निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने निजी स्कूलों के संघ एक्शन कमेटी की ओर से फीस बढ़ोतरी की अनुमति वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया।

इस बीच अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने पीठ से मांग की कि पहले स्कूलों के खातों की जांच की जाए और उसके बाद फीस बढ़ोतरी की अनुमति दी जाए। वहीं, स्कूलों ने अपनी सफाई में कहा कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रही है।

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इसके साथ ही स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी में वृद्धि ना होने के कारण शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल वेतन देने में असमर्थता जताई, जिससे स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक परेशान हैं।

हाईकोर्ट के इस आदेश में दिल्ली सरकार के 13 अप्रैल 2018 के उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया, जिसमें सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को 15 फीसदी फीस बढ़ोतरी करने की इजाजत संबंधी 17 अक्तूबर 2017 के सर्कुलर को रद्द किया गया था।

दिल्ली में 410 स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी जमीनों पर बने हैं और इन स्कूलों में पांच लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत निजी स्कूल पिछले सत्र 2017-18 की बढ़ी हुई फीस भी अभिभावकों से वसूलने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।

 

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