सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पैरोल अवधि बढ़ी
नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पैरोल अवधि 28 नवंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने उन्हें इस समय के अन्दर 200 करोड़ रुपये देने को कहा है। सहारा ने SEBI के 12 हजार करोड़ बकाए का भुगतान करने के अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सहारा ने दावा किया है कि इस राशि का भुगतान दिसंबर 2018 तक कर दिया जाएगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा 215 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट सौंपने के बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने सहारा से बाकी रकम जमा करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की 24 अक्टूबर तक पैरोल बढ़ाते वक्त सहारा प्रमुख के वकील को आदेश दिया था कि एक रोडमैप तैयार कर कोर्ट को सौंपा जाए, जिसमें यह बताया जाए कि राय सेबी का 12 हजार करोड़ रुपया बकाया कैसे चुकाएंगे।
सहारा के मुताबिक इस सिलसिले में सेबी से बातचीत की जरूरत है, ताकि भुगतान की प्रक्रिया पर काम किया जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोधी रवैया अख्तियार करने से सहारा को कोई फायदा नहीं है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि सहारा ने भुगतान के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, वह कितना व्यावहारिक है।