सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को भी रिवाइज पेंशन

सहायतादेहरादून: शिक्षक भाग्य विधाता होता है ईश्वर के साथ ही छात्र अपने अध्यापकों को भी अपने अराध्य देव की भांति मान-सम्मान दें, ऐसी संस्कृति छात्रों में विकसित होनी चाहिए। यह तभी सम्भव है जब शिक्षकगण पूरी निष्ठा, लगन एवं नियमितता तथा समयबद्धता के साथ अध्यापन कार्य करें।

राज्य के सरकारी सहायताप्राप्त अशासकीय शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी एक जनवरी, 2016 से सातवें वेतनमान के मुताबिक पुनरीक्षित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किए हैं।

सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के सैकड़ों पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के मुताबिक पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शासन ने आदेश जारी कर उन्हें भी राजकीय पेंशनर्स की तरह सभी सुविधाएं अनुमन्य की हैं।

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शासन के इस आदेश से यूजीसी, एआइसीटीइ, आइसीएआर के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर शेष सभी अशासकीय सहायताप्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण व शिक्षणेत्तर पेंशनर्स को महंगाई भत्ता भी राज्य सरकार के पेंशनर्स को देय महंगाई भत्ते के मुताबिक ही स्वीकृत होगा।

शासनादेश में कहा गया है कि उक्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित कोषागार करेंगे। पेंशन, पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के लिए संबंधित पेंशनर को आवेदन की बाध्यता नहीं होगी।

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यह कोषागारों की जिम्मेदारी होगी। पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के संबंध में राजकीय पेंशनर्स के लिए जारी आदेश उक्त पर भी यथावत लागू किए जाएंगे।

 

 

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