सपा विधायक नाहिद हसन के आवास पर कुर्की का घोषणा, नोटिस चस्पा

Riport- PANKAJ MALI

शामली- शामली में जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 87 लाख 80 हजार रुपये लेकर किसी अन्य के नाम रजिस्ट्री किए जाने के एक मुकदमे में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट कैराना ने सीआरपीसी की धारा 82 का कुर्की नोटिस जारी कर दिया है। जबकि इसी मुकदमे में नामजद विधायक की मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को अग्रिम जमानत मिल चुकी हैं। न्यायालय के आदेश मिलने के बाद कैराना कोतवाली पुलिस ने बाजार में ढोल बजवा कर मुनादी कराई तथा माईक से नोटिस की उद्घोषणा करने के बाद सपा विधायक नाहिद हसन के आवास पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया।

आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली का है जहाँ पर कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की वारंट जाती कर दिया है। कैराना निवासी मोहम्मद अली ने पिछले वर्ष 17 जनवरी 2018 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन की और उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम तथा अन्य आठ ने उनके साथ धोखाधड़ी की हैं।

उक्त लोगों ने 87 लाख 80 हजार रुपये लेने के बाद जमीन का बैनामा किसी दूसरे के नाम करा दिया। इस मुकदमें में विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। जिसके बाद उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। 1 सप्ताह पहले न्यायालय ने विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जबकि शुक्रवार को पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में कोई केस नहीं होने के चलते अग्रिम जमानत दे दी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विधायक के वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी नही होने और कोर्ट में पेश नहीं होने पर कुर्की वारंट जारी कर दिये हैं।

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वहीं पुलिस ने नोटिस प्राप्त करने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ रविवार को बाजार में मुनादी कराकर नोटिस की माइक द्वारा उद्घोषणा कर विधायक नाहिद हसन के आवास पर कुर्की नोटिस चस्पा किए। धोखाधड़ी के मामले में अन्य छह आरोपी नौशाद, आरिफ, कयूम, अरशद, इरफान, महमूद निवासी गांव रामडा के आवासों पर भी पुलिस ने सीआरपीसी 82 के नोटिस चस्पा कर दिए हैं। सीआरपीसी 82 के बाद 1 माह तक का समय होता हैं। लेकिन परिस्थिति के हिसाब से पहले भी कुर्की के लिए सीआरपीसी 83 की कार्यवाही कर सकते हैं। अगर सपा विधायक नाहिद हसन गिरफ्तार या न्यायालय में पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।

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