यौन उत्पीड़न पर बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले की जमकर हो रही निंदा

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर सीट ने एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी घटना को तब तक यौन हमले की श्रेणी में नहीं स्वीकार किया जाएगा जब तक स्किन टू स्किन संपर्क यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क न हुआ हो। कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की घटना में सिर्फ जबरन छूने को ही यौन हमला नहीं माना जाएगा।

मीडिया रिपोर्टस में बताया गया कि फैसले के अनुसार किसी भी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना उसके वक्षस्थल को छूना, यौन हमला नहीं कहा जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के कृत्य पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में यह कहा कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए यौन मंशा से त्वचा त्वचा का संपर्क होना जरूरी है। महज छूना भर ही यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है।

क्या था पूरा मामला

न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने सत्र अदालत के उस फैसले में संसोधन किया जिसमें 12 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने पर 39 वर्षीय व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी थी। अदालत में गवाही के अनुसार मीडिया रिपोर्टस में बताया गया कि दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश नागपुर में लड़ने को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया था। घर ले जाने पर सतीश ने उसके वक्ष को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की।
हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना ही उसके सीने को छूने की कोशिश की। लिहाजा इस अपराध को यौन हमला नहीं कहा जा सकता है। इसी के साथ इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिला के शील को भंग करने का अपराध बताया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी विशिष्ट ब्यौरे के आभाव में 12 वर्षीय बच्चे की वक्ष को छूना और क्या उसका टॉप हटाया गया या आरोपी ने उसके टॉप के अंदर हाथ डाला या उसके वक्ष को छुआ, यह सब यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। अदालत ने फैसले में कहा कि यौन हमले की परिभाषा में शारीरिक संपर्क प्रत्यक्ष होना चाहिए या सीधा शारीरिक संपर्क होना चाहिए। अदालत ने कहा कि स्पष्ट रूप से अभियोजन की बात सही नहीं है कि उसका टॉप हटाया गया या उसका वक्ष स्थल छुआ गया। इस प्रकार बिना संभोग के यौन मंशा से सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ।

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