मोदी कैबिनेट : बैंक के डूबने पर 90 दिन के भीतर मिलेगा खाताधारकों को पैसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के बाद अब बैंक के डूबने पर बीमा के तहत खाताधारकों को पैसा 90 दिन के भीतर पैसा मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष वित्तमंत्री ने इसकी सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया था आज कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा।

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अनुराग ठाकुर ने कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंश क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मोरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी।

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि आज इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (amendment) बिल,2021 को मंजूरी दी गई है। इस बिल को संसद के मॉनसून सत्र में रखा जाएगा। इस संशोधन से खाताधारकों और निवेशकों के पैसे की सुरक्षा मिलेगी। इसके मंजूर होने के बाद किसी बैंक के डूबने पर बीमा के तहत खाताधारकों को पैसा 90 दिन की सीमा के भीतर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत कॉमर्श‍ियली ऑपरेटेड सभी बैंक आएंगे, चाहे वह ग्रामीण बैंक क्यों न हों। वित्त मंत्री ने बताया कि इस तरह के बीमा के लिए प्रीमियम बैंक देता है, ग्राहक नहीं।

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