मॉर्निग वॉक के लिए मैदान विकसित करने पर कोर्ट की मुहर

मॉर्निग वॉकलखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोमतीनगर के विक्रांत खंड में बच्चों के खेलने और बुजुर्गो के मॉर्निग वॉक के लिए खेल का मैदान विकसित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। क्रिकेट व फुटबाल जैसे आउटडोर गेम खेलने के लिए अदालत से वह जगह वैसी ही बनाए रखने की मांग की गई थी।

जस्टिस एपी साही व जस्टिस एसएन अग्निहोत्री की बेंच ने हरिओम सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि मास्टर प्लान में इस पार्क को प्ले फील्ड के रूप में दर्शाया गया है। प्ले फील्ड का तात्पर्य केवल क्रिकेट और फुटबाल जैसे आउटडोर गेम्स ही नहीं, बल्कि इसमें बच्चों के खेले जाने वाले इंडोर गेम्स भी शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा कि इस प्ले फील्ड को विकसित किए जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इससे पहले याचिका में कहा गया था कि विक्रांत खंड में सिर्फ एक पार्क है, जिसमें लोग क्रिकेट और फुटबाल खेलते हैं। कहा गया कि इस पार्क को नगर निगम व एलडीए प्ले पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं।

पार्क के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर निगम व लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि विक्रांत खंड के वरिष्ठ नागरिकों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की थी कि यह पार्क अराजकता का अड्डा बन गया है।

इन वरिष्ठ नागरिकों ने पार्क को बच्चों के खेल के मैदान और बुजुर्गो के सुबह-शाम टहलने के लिहाज से विकसित करने की मांग की थी। कहा गया कि इस प्ले फील्ड को विकसित करने के लिए 1.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे काम भी शुरू करा दिया गया है।

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