नए पशु व्यापार नियम पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक

मद्रास हाईकोर्टचेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पशु बिक्री को लेकर जारी किए गए नए नियमों पर मंगलवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने देश में पूरी तरह से गौ हत्या पर पाबंदी लगाते हुए गोकशी को रोकने के लिए यह नया तरीका निकाला था।सरकार ने पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत स्लॉटर हाउस में गायों के साथ कई अन्य जीवों की खरीद-फरोख्त पर नए नियम बनाए थे ।

नियमों के मुताबिक अब कोई भी मवेशी को तब तक बाजार में नहीं ला सकता जब तक कि वह यह लिखित घोषणापत्र नहीं देता कि मवेशी को मांस करोबार के लिए हत्या करने के मकसद से नहीं बेचा जा रहा है, इसके साथ नए नियम के मुताबिक, मवेशी केवल उस व्यक्ति को ही बेचा जा सकेगा जो दस्तावेज दिखा कर यह साबित करेगा कि वह “कृषक” है।

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