बिना मास्क यात्रा करना पड़ सकता है महंगा, जारी किया ये खास दिशा-निर्देश

अब बिना मास्क बस में यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चालकों और परिचालकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। एक बस में अधिकतम 30 यात्री ही सफर कर सकेंगे। हालांकि, रोडवेज की बसें आम यात्रियों के लिए कब से चलेंगी यह अभी तय नहीं हुआ है लेकिन शासन के निर्देश पर परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
रेलवे बस स्टेशन सहित दस हजार से अधिक यात्री क्षमता वाले स्टेशनों पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मल्टीपल डिटेक्टर थर्मल स्क्रिनिंग मशीन लगाई जाएगी। पांच से दस हजार यात्री क्षमता वाले स्टेशनों पर सिंगल डिटेक्टर थर्मल व एक से पांच हजार क्षमता वाले स्टेशनों पर हैंड हेल्ड थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रहेगी।
चालकों, परिचालकों और अन्य कर्मियों को भी थर्मल स्कैनिंग के बाद ही स्टेशन परिसर में प्रवेश मिलेगा। यात्रियों और बसों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार होंगे। गोरखपुर सहित सभी बड़े स्टेशनों पर हाथ धुलने के लिए सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीन लगाई जाएगी। सैनिटाइज करने के बाद ही बसों को रवाना किया जाएगा। कार्य स्थलों पर शारीरिक दूरी का पालन कराया जाएगा।
परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक डीवी सिंह ने बताया कि मुख्यालय लखनऊ का दिशा-निर्देश मिल गया है। अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
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