बच्ची के अपहरण मामले में सात लोगों को उम्रकैद

बच्चीदेहरादून| फिरौती के लिए बच्ची के अपहरण के सात आरोपियों को एडीजे चतुर्थ वरुण कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी ठहराए गए चार आरोपी पिता-पुत्र हैं।शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 13 जून 2003 की शाम को कनखल क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही आठ वर्षीय ज्योति का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। कुछ देर बाद अपहरणकर्ताओं ने बच्ची के दादा सतीश चन्द्र को फोन कर पोती को छोड़ने के लिए साठ लाख रुपये की मांग की।

अपहरणकर्ता ने सतीश चन्द्र की बच्ची से बात भी कराई थी। कनखल पुलिस ने अगले दिन गांव शाहपुर से बच्ची को कार से बरामद कर अपहरण के आरोप में स्वरूप सिंह पुत्र बिशन सिंह, टीटू उर्फ देवेन्द्र पुत्र स्वरूप सिंह, शमीम पुत्र अख्तर, नूर आलम पुत्र शमीम सभी निवासी ग्राम सुल्तानपुर, लक्सर, मांगेराम पुत्र धनश्याम निवासी ग्राम शाहपुर शीतलाखेड़ा, पथरी, नरेन्द्र पुत्र दिलाराम निवासी ग्राम भोगपुर, पथरी और प्रदीप कुमार पुत्र डालचन्द निवासी नई बस्ती ऋषिकुल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शासकीय वकील राजकुमार सिंह ने अदालत में सुनवाई के दौरान दस गवाह पेश किए।

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