पीएम मोदी को मारने आए आतंकी को मिली बड़ी सजा

पीएम मोदीमुंबई। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी और वीएचपी नेता प्रवीण तोगडिया को मारने की साजिश रची गई थी। यह साजिश आतंकी अबु जुंदाल के साथ 12 अन्‍य लोगों ने रची थी। इसकी को लेकर आज मुंबई की मकोका कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।

पीएम मोदी पर थी हमले की साजिश 

मकोका कोर्ट ने अबु जुंदाल को 2006 के औरंगाबाद आर्म्स केस में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने जुंदाल के साथ 12 अन्‍य आरोपियों को भी दोषी पाया है जबकि 10 को बरी कर दिया गया। जुंदाल को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब को हिंदी सिखाने वाले के रूप में भी जाना जाता है।

मकोका कोर्ट ने कहा यह आतंकी हमले की बड़ी साजिश थी, जिसे आरोपियों ने ‘जिहाद’ का नाम दिया था। इन आरोपियों में फिरोज देशख भी शामिल है, जो विवादास्पद धार्मिक गुरु जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) का कर्मचारी था।

आईआरएफ का दूसरा कर्मचारी अर्शीद कुरैशी पिछले सप्ताह आईएस लिंक और धर्म परिवर्तन के केस में नवी मुंबई में पकड़ा गया था। औरंगाबाद आर्म्स केस में महाराष्ट्र एटीएस ने कुल 22 आरोपी गिरफ्तार किए थे। इनमें से एक को बाद में अप्रूवर बना दिया गया, जबकि एक पुलिस कस्टडी से भाग गया था।

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