जानिए साल 2005 में अयोध्या आतंकी हमले में चार दोषियों को मिला आजीवन कारावास, एक दोषी हुआ बरी…
2005 अयोध्या आतंकी हमले के मामला में प्रयागराज विशेष अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक आरोपी को बरी कर दिया है। स्पेशल जज एससी-एसटी दिनेश चंद्र ने सजा सुनाते हुए अयोध्या राम जन्म भूमि परिसर में आतंकी हमले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया अदालत ने आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया।
आतंकियों की ओर से सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाकर एके 47 राइफलों से गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकी रॉकेट लांचर और ग्रेनेड का भी प्रयोग कर रहे थे। पांचों आतंकी अलग-अलग दिशा से मुख्य परिसर की ओर बढ़ रहे थे। पीएसी के जवानों ने उनकी चारों ओर से घेराबंदी शुरू कर दी। तब तक इनर कार्डेन में तैनात सीआरपीएफ की टुकड़ियों ने भी मोर्चा संभाल लिया था।
दरअसल अब तक फैजाबाद एसएसपी के साथ सिविल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। सिविल पुलिस ने सीता रसोई की ओर मोर्चा संभाल लिया। अब आतंकी चारों ओर से घिर चुके थे। करीब 11 बजे तक आतंकियों और सुरक्षाबल के बीच गोलियां चलती रहीं।
कॉम्बिंग के दौरान इनर कार्डेन के पास सीमेंटेड रास्ते पर दो आतंकियों के शव पाए गए। दोनों की उम्र लगभग 30 वर्ष थी और उनके पास से एके 47 राफइलें, गोलियों, हैंडग्रेनेड और रॉकेट लांचर के अलावा चाइना मेड पिस्टल और कुरान बरामद की गई। दो आतंकियों के शव सीता रसोई के पश्चिमी हिस्से में झाड़ियों के बीच पाए गए।
पांचवें आतंकी का शव जनरेटर रूम के पास आउटर कार्डेन की ओर से जाने वाले रास्ते पर मिला। इसकी उम्र करीब 25 वर्ष थी। इसके पास से भी आत्याधुनिक राइफल, ग्रेनड और गोलियां बरामद हुई। इस सब के अलावा आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल हैंडसेट भी घटना स्थल से बरामद किए गए।