ग्राम प्रधानों के लिए बजी खतरे की घंटी, सिर्फ 5 ग्रामीण छीन सकते हैं कुर्सी

ग्राम प्रधानों रुड़की: उत्तराखंड के नये पंचायती राज एक्ट ने ग्राम प्रधानों के लिये खतरे की घंटी बजा दी है। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है। आम जनता के कामों को प्राथमिकता देने के बजाय केवल ग्राम पंचायत सदस्यों को साध रहे ग्राम प्रधानों को जनता की नाराजगी भारी पड़ने वाली है।

दरअसल, पुराने एक्ट में ग्राम पंचायत सदस्यों का विशेष महत्व था। इतना ही नहीं प्रधान को हटाने के लिये कुल मतदाताओं का दो तिहाई बहुमत जरूरी है लेकिन अब ऐसा नहीं है। गांव के पांच लोग ही जाकर एक चौथाई लोगों का हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र यदि जिला पंचायत राज अधिकारी को दे देते हैं और आधे से अधिक मतदाता प्रधान के खिलाफ वोट देते हैं तो प्रधान की कुर्सी चली जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी आरसी त्रिपाठी ने बताया कि नये एक्ट के बारे में जानकारी करने के लिये हर रोज ग्रामीण उनके दफ्तर आ रहे हैं। कुछ और भी संशोधन हुये है।

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बहादराबाद विकास खंड के बोढ़ाहेड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान के खिलाफ अविश्वास पर मतदान का प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी ने स्वीकार कर लिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी आरसी त्रिपाठी ने बताया कि 20 अगस्त को बोढ़ाहेड़ी के ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर प्राथमिक विद्यालय में सुबह आठ बजे से वो¨टग शुरू हो जाएगी। लक्सर के सहायक विकास अधिकारी पंचायत भरत ¨सह रावत को पीठासीन अधिकारी नामित किया गया है। इसके अलावा लक्सर, नारसन और रुड़की विकास खंड के 11 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की ड्यूटी भी अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान कार्य में लगा दी गई है। जिलाधिकारी दीपक रावत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अविश्वास प्रस्ताव के लिये पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा है।

 

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