होली की खुशियों में मिठास भरेगा आयकर विभाग, अब खुल कर जमा करें कैश नहीं होगी पूछताछ

खातों में जमा राशिनई दिल्ली। आयकर विभाग ने कुछ ख़ास लोगों के लिए खातों में जमा राशि पर छूट देने की घोषणा की है। दी जाने वाली इस छूट में इन ख़ास लोगों से पांच लाख तक की जमा राशि का कोई भी ब्यौरा नहीं मांगा जाएगा। बता दें कि आयकर विभाग ने यह ऑफर 70 साल से ऊपर की उम्र वाले यानी वरिष्ठ नागरिकों को दिया है। इस लिहाज से अब उम्रदराज लोग दिल खोल के अपने खातों में पैसा जमा कर सकते हैं। कमाल की बात यह हैं कि इनसे किसी तरह की पूछताछ भी नहीं की जाएगी। लेकिन इससे युवाओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए भी पाबंदी कुछ ख़ास नहीं रह गई है।

खातों में जमा राशि की जांच   

ख़बरों के मुताबिक़ 70 वर्ष से कम उम्र वालों की जमा सीमा 2.5 लाख ही है। लेकिन उन्होंने यदि 8 नवंबर के बाद अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा जमा किए हैं तो उनसे पूछताछ की जा सकती है। बता दें की जाने वाले यह पूछताछ बेहद ही सहज है। इसे देश का कोई भी नागरिक अन्यथा न ले।

वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने ये साफ किया है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है हम हर किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। जांच के दायरे में सिर्फ वही लोग आएंगे जिन्होंने नोटबंदी के बाद 8 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक अपनी जमा पूंजी बैंक में जमा की हैं।

उन्होंने कहा कि सीमाएं तय कर दी गईं हैं और आयकर अधिकारियों से केवल जांच करने को कहा गया है न की स्क्रूटनी और असेसमेंट करने को।

वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बताया कि जिन लोगों ने 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा जमा किये हैं उनसे केवल ऑनलाइन जानकारी मांगी जाएगी।

इस प्रक्रिया में यदि जमा पैसे के सही स्रोत की जानकारी दी जाती है तो आयकर विभाग उससे संतुष्ट हो जाएगा। सतुष्टि के बाद उस व्यक्ति से पूछताछ की कार्यवाही के साथ केस बंद कर दिया जाएगा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी आयकर विभाग के रिकार्ड से मैच नहीं होती है तो कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी।

पूछताछ और जांच की यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। आइल लिए विभाग की ओर से प्रति व्यक्ति को मेल या एसएमएस भेजे जाएंगे। इसका जवाब ऑनलाइन ही देना होगा। इसलिए जिन्होंने अभी तक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लें।

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