केजरीवाल की ”मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना” पर केंद्र सरकार की रोक, बताया यह कारण

केंद्र सरकार ने लगायी दिल्ली सरकार की ‘राशन की डोरस्टेप डिलीवरी’ पर रोक। ‘फूड सिक्योरिटी एक्ट’ का दिया हवाला।

दिल्ली सरकार की तरफ से 25 मार्च से शुरू होने वाली ”मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना” पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। इस योजना के तहत दिल्ली के हर घर पर राशन की डोरस्टेप डिलीवरी होनी थी। लेकिन केंद्र सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट का हवाला देते हुए इस योजना पर रोक लगा दी है।

केंद्र सरकार का कहना है कि ‘फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार राशन देती है इसलिए इस योजना में दिल्ली सरकार बदलाव ना करे।’ केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस योजना को शुरू न किया जाए।

बता दें कि डोरस्टेप डिलीवरी की शुरुवात दिल्ली सरकार द्वारा पिछले साल कोविड के बीच हुई थी। इस योजना के तहत दिल्लीवासी 50 रुपए के मामूली शुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस या मैरिज सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज घर पर रिसीव कर सकते थे। इस योजना के बाद सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करने की योजना बनाई थी जिसके लिए केजरीवाल सरकार टेंडर भी दे चुकी थी और 25 मार्च से उसको लॉन्च करना था।

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