किसी व्यक्ति की मौत के बाद पैन, आधार और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट का क्या करें? जानें…

हर व्यक्ति के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज अहम होते हैं। इनके बिना कई जरूरी काम अटक जाते हैं। इसके बिना आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन, क्या आपको पता है कि यदि किसी मौत हो जाए तो इन जरूरी दस्तावेजों का क्या करना चाहिए अगर आपका जवाब है नहीं तो आज हम आपकों बताएंगे की ऐसे में आपको क्या करना चाहिए…

पैन कार्ड

यदि किसी की मौत हो जाए तो ऐसे में उसके परिजनों को इनकम टैक्स विभाग में संपर्क करके पैन कार्ड सरेंडर करना चाहिए। पैन कार्ड सरेंडर करने से पहले मृतक के सभी अकाउंट बंद करवाने चाहिए।

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आधार कार्ड
किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं हो, इसका ध्यान मृतक के परिवार को रखना चाहिए है। इसके लिए उन्हें मृतक अगर सरकारी योजना का लाभ ले रहा था और वह आधार से लिंक है तो परिवार को इसकी जानकारी उससे जुड़े विभाग को देनी होती है। क्योंकि आधार को कैंसिल करने का कोई प्रोसेस नहीं है।

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वोटर आईडी कार्ड

यह वोट डालने के साथ –साथ पहचान के रूप में भी काम आता है। किसी की मौत के बाद इसको कैंसिल कराया जा सकता है। मृतक का कोई परिजन चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म नंबर सात भरकर इसे कैंसिल करवा सकता है। वोटर आईडी कार्ड कैंसिल कारने के लिए मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी होता है।

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पासपोर्ट
किसी शख्स की मौत होने के बाद पासपोर्ट को कैंसिल कराने या सरेंडर करने का कोई नियम नहीं है। ऐसे में जब पासपोर्ट का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो यह अमान्य हो जाता है।

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