आंशिक रूप से चारधाम यात्रा की शुरूआत, जानें क्या हैं नियम
उत्तराखंड सरकार ने सोमवार से आंशिक रूप से चारधाम यात्रा की शुरूआत कर रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में फिलहाल कर्फ्यू 22 जून तक लागू रखने का भी फैसला किया गया है। दरअसल, मंगलवार (15 जून) की सुबह छह बजे कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी।
ऐसे में कुछ परिवर्तनों के साथ पुरानी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू रहेगी। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि जिन जिलों में चारधाम स्थित हैं, उन जिलों के निवासियों को निगेटिव आरटीपीसीआर कोविड जांच रिपोर्ट के साथ मंदिरों के दर्शन की अनुमति दे दी गयी है।
इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि अब निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ चमोली जिले के निवासी बदरीनाथ धाम, रूद्रप्रयाग जिले के निवासी केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले के निवासी गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। शादी और अंत्येष्टि में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय भी किया गया है। हालांकि शादी में शामिल होने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर कोविड जांच रिपोर्ट अनिवार्य है।