सुब्रत सहारा के 70 दिनों की कीमत 600 करोड़ रुपए

सहारा प्रमुखनई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। अगर तय समय तक यह धनराशि सहारा प्रमुख नहीं जमा करा पाते हैं, तो उन्हें सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने भुगतान संबंधी सुब्रत रॉय की नई पेशकश पर सेबी और न्यायमित्र शेखर नफडे से जवाब मांगा है।

बीते 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय के पेरोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। तब कंपनी ने सेबी के पास 200 करोड़ रुपए जमा कराए थे। उस समय सुनवाई के दौरान सहारा समूह की ओर से कहा गया कि वह निवेशकों को तमाम बकाय 26 महीने में लौटा देंगे। सहारा की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि 2018 तक रुपए लौटा दिए जाएंगे।

तिहाड़ जेल में 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय इस साल मई में तब बाहर आ पाए थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उनका परोल इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे।

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