Whatsapp और Hike पर नहीं लगेगा बैन

दिल्ली। देश में वाट्सऐप पर बैन लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को टेलीकॉम विवादों के ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी) में अपील करने के लिए कहा है।

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आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव की इस याचिका में कहा गया था कि वाट्सऐप ने अप्रैल से ही एन्किप्रशन लागू किया है, जिससे इस पर चैट करने वालों की बातें सुरक्षित रहती हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हें डिकोड नहीं कर सकतीं। जरूरत पड़ने पर वाट्सऐप भी ये संदेश मुहैया नहीं करा सकता।

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याचिका में आशंका जाहिर की गई थी कि वाट्सऐप एन्किप्रशन की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान करने में आसानी होगी। इन्हें डिकोड न कर पाने से देश की सुरक्षा को खतरा होगा। सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों को मानीटर नहीं कर पाएंगी। ऐसे में वाट्सऐप पर बैन लगना चाहिए। याचिका में वाट्सऐप के अलावा और भी एप का जिक्र किया गया है। इनमें वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे एप्स शामिल हैं।

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