घूसखोरी पड़ी महंगी, सीबीआई कोर्ट ने दी सात साल की सज़ा

इंजीनियर को सात साल की सजादेहरादून: सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोरी में रेलवे के इंजीनियर को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 40 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के भी आदेश दिए हैं। सीबीआई ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रामवीर सिंह निवासी आगरा के खिलाफ नौ जनवरी 2016 को रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया था।

10 जनवरी को आरोपी को काशीपुर में 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था।

इंजीनियर को सात साल की सजा…

सीबीआई ने काशीपुर निवासी रेलवे ठेकेदार विनोद कुमार जैन की शिकायत पर यह कार्रवाई की थी। गिरफ्तारी के बाद रामवीर जमानत पर था।

सीबीआई के विशेष जज अनुज कुमार संगल की कोर्ट में इस मामले में सरकारी वकील सतीश कुमार ने नौ गवाह और सबूत पेश किए। विपक्ष में दो गवाह पेश हुए।

कोर्ट ने गवाही और सबूतों के आधार पर आरोपी रामवीर को दोषी मानते हुए रिश्वतरखोरी के मुकदमे में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस ने दोषी इंजीनियर को कस्टडी में लेकर सुद्धोवाला जेल भेज दिया है।

रेलवे के काशीपुर में हुए निर्माण कार्य के बाद ठेकेदार विनोद कुमार जैन का करीब तीन लाख रुपये का भुगतान शेष था।

इसके एवज में इंजीनियर 10 हजार रुपये घूस मांग कर रहा था।

ठेकेदार ने इसकी सीबीआई में शिकायत की।

ऑडियो रिकार्डिंग और अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे।

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