शादी के लिए चाहिए पैसे तो पूरी करनी होंगी पीएम मोदी की ये सात शर्तें

मोदी की सात शर्तेंनई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों को शादी में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने ढाई लाख रुपए निकालने की छूट दी थी। लेकिन लोग इस रकम को निकालने के लिए इधर-उधर घूमते नजर आ रहे हैं। सही मायने में अभी तक उन्हें सही जानकारी की कमी के कारण ये परेशानी उठानी पड़ रही है। यदि आपके घर में शादी है तो आपको जान लेना चाहिए कि कालाधन पर रोक लगाने के लिए पीएम ने नोटबंदी का फैसला लिया था। इसलिए एक मुश्त ढाई लाख की रकम को पाने के लिए पीएम मोदी की सात शर्तें पूरी करनी होंगी। आइए जानते हैं क्या हैं ये शर्तें।

पीएम मोदी की सात शर्तें

शादी के लिए बैंक से कैश निकालने के लिए शादी की तारीख 30 दिसंबर से पहले होना अनिवार्य है। अगर शादी 30 दिसंबर 2016 के बाद होगी तो आप 2.50 लाख रुपए नहीं निकाल पाएंगे।

शादी वाले परिवारों को कैश निकालने के लिए सरकार ने इजाजत तो दी है, लेकिन इसके तहत आप वहीं राशि अपने अकाउंट से निकाल पाएंगे जिसे आपने आठ नवंबर से पहले जमा किए होंगे। इसके लिए भी आपको क्लेरिफिकेशन देना होगा।

बैंक से कैश निकालने के लिए आपको केवाईसी (नो योर कस्टमर) की शर्तें पूरी करनी होगी। इसमें नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, पहचान पत्र जैसी डीटेल भरनी होंगी। केवाईसी के जरिए खाते के असली मालिक की पहचान, पैसे का सोर्स यानी पैसा कहां से आया है, ग्राहक के बिजनेस का नेचर मतलब वह किस तरह का बिजनेस करता है, के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जाता है।

प्रमाण के तौर पर अगर आपने शादी के लिए फूलवाले, बिजली वाले बाजा वाले, नाई, हलवाई को बुक किया है तो हर ऐसे शख्स से कैश पेमेंट के बदले रसीद लेनी होगी। मोटे तौर पर समझें तो शादी का कार्ड, शादी से जुड़े खर्चों में एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी।

शादी में खर्चे के तौर पर अगर आप किसी टेंट या हलवाई वालों को पैसे देते हैं तो आपके द्वारा यह स्थापित होना चाहिए कि उनके बैंक अकाउंट नहीं हैं।

30 दिसंबर से पहले अगर आपके घर में शादी है तो सिर्फ माता-पिता या फिर जिसकी शादी है वही 2।50 लाख रुपए निकाल सकता है। हालांकि, वर-वधु पक्ष अलग अलग 2।5 लाख रुपए निकाल सकते हैं।

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