देशभर में अनलॉक करने की प्रक्रिया अब भी जारी, स्कूलों और छात्रों के लिए दी गई ये नई गाइडलाइन्स

कोरोना वायरस महामारी के कारण देशभर में लगाए गए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया अब भी जारी है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 (Unlock 4) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है।अनलॉक-4 की नई दिशा-निर्देशों में स्कूलों और छात्रों के लिए भी पढ़ना अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि इस गाइलाइन्स में कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए भी जानकारी दी गई है। साथ पोस्ट ग्रेजुएट समेत तमाम प्रशिक्षण संस्थानों को लेकर नई जानकारी दी गई है, जिसे जानना बेहद आवश्यक है। फिलहाल ये गाइडलाइन्स 21 सितंबर से लागू किए जाएंगे। अनलॉक-4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में भी नियम तय किए हैं।कोरोना को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 और 12 के छात्र कॉलेज जा सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टू़डेंट्स चाहें तभी वे कॉलेज जाएं, कॉलेज अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा।

अभिभावक की अनुमति पर ही जा सकेंगे स्कूल

नए नियमों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर के कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अध्यापक से सलाह लेने के लिए कॉलेज जाने की अनुमति है। हालांकि, यह तभी संभव है, जब छात्रों के माता-पिता या अभिभावक इसकी अनुमति दें। स्कूल छात्रों को क्लास अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह छात्रों की मर्जी पर है कि वे जाना चाहते हैं या नहीं।

ऑनलाइन शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कि राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 फीसद टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं।

अनलॉक-4 में स्कूलों और छात्रों के लिए 21 सिंतबर से लागू होंगे ये नए नियम –

– राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसद तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

– कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में शिक्षकों से गाइडलाइन्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना जरूरी है।

– राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।

– राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

– उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलर्स (पीएचडी) और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से, स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में COVID-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।

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