दूसरों के खातों में जमा की ब्लैक मनी तो होगी सात साल की सजा

दूसरों के खातोंनई दिल्ली| अपनी अघोषित राशि दूसरों के खातों में जमा करवाने वालों पर आयकर विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है| विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ बेनामी लेनदेन कानून के तहत केस चलाने का फैसला किया है| इसके तहत जुर्माना और सात साल की कैद हो सकती है|

8 नवंबर के बाद अब तक अप्रचलित नोटों के संदिग्ध इस्तेमाल को लेकर 30 से ज्यादा जगहों पर तलाशियां ली गई हैं|जिनमें 200 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय पकड़ी गई| इस तरह की कार्रवाई में 50 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की गई है|

दूसरों के खातों में पैसा रखने पर होगी कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि संदेह सही पाये जाने पर बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी| यह कानून चल और अचल, दोनों संपत्तियों पर लागू होता है|

सूत्रों ने बताया कि सीबीडीटी ने आयकर विभाग से कहा है कि वह उन मामलों पर कड़ी निगरानी रखे| हालाँकि, शुरू में उन मामलों में नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनमें 2.50 लाख रुपये की सीमा से अधिक बड़ी राशि में धन जमा कराया गया हो|

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