दिल्‍ली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं दगेंगे पटाखे

नई दिल्‍ली। इस वर्ष दीपावली के बाद देश की राजधानी दिल्‍ली के प्रदूषण का स्‍तर 17 सालों के रिकार्ड को तोड़कर अपने चरम पर पहुंच गया। खतरनाक स्‍तर तक छाई धुंध को कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (एनजीटी) ने दिल्‍ली सरकार फटकार भी लगाई थी। इसी के मद्देनजर आज सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक फैसले में तत्‍काल प्रभाव से दिल्‍ली में आतिशबाजी व पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

दिल्‍ली के प्रदूषण

दीपावली के बाद धुंध को कम करने के लिए शहर में क्रेन के जरिए पानी का छिड़काव भी सरकार की तरफ से कराया गया था, जिसपर एनजीटी ने राज्‍य सरकार से पूछा था कि क्‍यों न हेलीकाप्‍टर से पानी का छिड़काव कराया जाए। उसी समय दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई सारी घोषणाएं की थीं पर कुछ को ही लागू किया जा सका है।

सरकार ने ऐलान किया था कि सभी स्कूलों को तीन दिन के लिए बंद किया जाएगा और पांच दिन के लिए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही कहा गया था कि पानी का छिड़काव भी किया जाएगा।

कई बड़ी कंपनी और उनके मालिक दिल्ली से बाहर निकलने लगे थे। Paytm के फाउंडर विजय शेखर शर्मा प्रदूषण से परेशान होकर दिल्ली छोड़कर कुछ वक्त के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे।

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