गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल की कैद

गैर इरादतन हत्याबांदा| उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई और दो हजार रुपये जुर्मान भी लगाया है।

गैर इरादतन हत्या

सहायक शासकीय अधिवक्ता कैलाश चौबे ने बताया,”अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत ने बुधवार को कमासिन थाने के मुसीवां गांव निवासी युवक बबलू तिवारी को अपने ही गांव के सत्यप्रकाश की गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनाई और दो हजार रुपये जुर्मान भी लगाया है।”

उन्होंने बताया,”थाने में 12 अगस्त, 2013 को यह मामला दर्ज कराकर वादी कमला देवी ने आरोप लगाया था कि बबलू तिवारी और उसके पिता चुनकौना के बीच हो रहे विवाद के दौरान समझौता कराने गए उसके पति सत्यप्रकाश के सिर पर बबलू ने लकड़ी से वार किया था, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।”

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर अदालत में सात गवाह पेश किए गए थे।

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