उत्तराखंड त्रासदी में पीड़ितों को बड़ी राहत

 

बाढ़ त्रासदीनैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2013 की बाढ़ त्रासदी मामले में पीड़ितों को मिले मुआवजे को 50 फीसदी बढ़ाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने बाढ़ त्रासदी में मारे गए लोगों के शवों की तलाश के लिए राज्य सरकार से पांच विशेष टीमें बनाने को भी कहा है। इन टीमों का नेतृत्व एसएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि शव मिलने के बाद उनका डीएनए जांच कराएं और फिर उनके परिजनों को सूचित करें।

दरअसल उत्तराखंड की इस आपदा में देश के तमाम प्रांतों के 2251 लोगों के लापता होने का विवरण मिला था। इनमें से उत्तराखंड सरकार 2036 लोगों के परिजनों को मुआवजा दे चुकी है। जो 215 लोग बचे हैं उनके संबंधित औपचारिकताएं पूरी न होने की वजह से सरकार ने उनके परिजनों को मुआवजा नहीं दिया।

आपदा को तीन साल पूरे होने के बावजूद न तो संबंधित राज्य सरकारों ने इन व्यक्तियों के परिजनों से संबंधित एफआईआर उत्तराखंड को उपलब्ध कराई न ही फाइनल रिपोर्ट। इसी के चलते यह मुआवजा देने को राज्य सरकार संबंधित राज्यों से पत्राचार कर रही थी। यूपी के 133, पंजाब के 15, आंध्र प्रदेश के 25, मध्य प्रदेश के 21, हरियाणा के 7, बिहार के 4, गुजरात के 5 समेत अन्य राज्यों के भी लोग इस सूची में शामिल हैं।

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