नोटबंदी के बाद दूसरा हमला, कालेधन पर अब लगेगा डबल झटका

इनकम टैक्स संशोधन बिलनई दिल्ली। लोकसभा में नोटबंदी के फैसले पर विरोध के साथ ही इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल में अघोषित आय पर 30 प्रतिशत टैक्स, 33 प्रतिशत पेनाल्टी और 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूली का प्रस्ताव दिया गया है। यही नहीं, यदि संबंधित व्यक्ति खुद इस रकम की घोषणा नहीं करता है और आयकर विभाग उसे पकड़ता है तो इस राशि पर 75 प्रतिशत टैक्स और 10 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी। इस तरह कालेधन पर करी‍ब-करीब दोगुना टैक्स वसूला जाएगा।

इस बिल की सबसे अहम बात यह है कि 2.5 लाख रुपए से अधिक की अघोषित आय के 25 प्रतिशत हिस्से को सरकार गरीब कल्याण योजना के फंड में जमा किया जाएगा। इस राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। इस स्कीम को पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना के तहत लॉन्च किया है। सरकार ने अघोषित आय पर करीब 75 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला लिया है, जबकि बाकी बची 25 प्रतिशत रकम को निकाला जा सकेगा। गरीब कल्याण योजना के तहत खर्च होने वाली राशि को घर, सिंचाई और शौचालय में खर्च किया जाएगा।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के बाद से बैंकों के पास करीब 6.50 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं।

ब्लैक मनी वालों के लिए मौका देगा यह विधेयक

वित्त मंत्री ने सोमवार को भारी हंगामे के बीच लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया। 8 नवंभर की रात को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद हुए लेन-देन पर यह कानून लागू होगा। इस संशोधन को ब्लैक मनी रखने वालों के लिए एक और मौके की तरह देखा जा रहा है। बिल में नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा रकम पर कितना जुर्माना लगाना है इस बारे में साफ किया गया है। इस बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया जिससे राज्यसभा में बिल के पास होने में समस्या नहीं होगी।

नाम नहीं किया जाएगा उजागर : बिल के मुताबिक अघोषित आय जमा कराने वाले लोगों का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 30 दिसबंर तक गरीब कल्याण योजना को बंद करने भी योजना है। नई डिस्क्लोजर स्कीम के अलावा मौजूदा आयकर कानून के सभी नियम लागू होंगे।

LIVE TV