हार्दिक पटेल को इस बड़ी शर्त पर मिली जमानत

हार्दिक पटेल को जमानतअहमदाबाद।  गुजरात हाईकोर्ट ने पाटीदारों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल को जमानत दे दी है। गौरतलब है कि हार्दिक अक्‍टूबर 2015 से जेल में हैं। जमानत के तहत उन्‍हें छह माह गुजरात राज्‍य से बाहर रहना पड़ेगा। हार्दिक पटेल ने कोर्ट को आश्‍वस्‍त किया है कि जेल से छोड़े जाने पर वे शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

हार्दिक पटेल को जमानत, पर रहेंगे राज्‍य से बाहर

हार्दिक पटेल को जमानत तो मिल गई लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है जिसके तहत उन्‍हें छह माह गुजरात राज्‍य से बाहर रहना होगा। हार्दिक पर दो मामले चल रहे हैं। जिसमें से एक मामले में उन पर एक व्यक्ति को कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं दूसरे मामले में हार्दिक के साथियों पर लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाने का आरोप है। यह दोनो मामले सूरत और अहमदाबाद में दर्ज किये गये हैं।

इन मामलों में हार्दिक पर राजद्रोह की धारायें लगाई गई हैं। हालांकि हार्दिक पटेल को जमानत तो मिल गई है लेकिन वे आज जेल से छूटेंगे नहीं क्‍योंकि विसनगर में हिंसा मामले में जमानत की अर्जी कोर्ट में लंबित है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ पाटीदार (पटेल) समाज के हिंसक आंदोलन की अगुवाई के लिए 22 वर्षीय हार्दिक को गिरफ्तार किया गया था और बाद में सूरत जेल में रखा गया।

प्रदर्शन के दौरान हार्दिक ने कहा था कि पाटीदारों को सरकारी नौकरियों और कॉलेज सीट्स में आरक्षण मिलना चाहिए। वैसे गुजरात में पाटीदार समुदाय आर्थिक तौर पर मजबूत माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद इनके बीच आरक्षण की मांग जोर पकड़ती जा रही है।  हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी के बाद पाटीदार आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था और गुजरात के कई शहरों में हिंसा की खबरें आई थी।

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