हाईकोर्ट ने इस पाकिस्तानी महिला को दिया 23 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश….

हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी महिला के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की नेगेटिव रिपोर्ट के मद्देनजर उसकी याचिका खारिज करते हुए दो सप्ताह के भीतर देश छोड़कर जाने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने इस पाकिस्तानी महिला को दिया 23 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिला को 23 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। इस आदेश को इस महिला ने चुनौती दी थी।

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याचिका दायर कर महिला ने कहा था कि उसे जून 2015 में लंबी अवधि का वीजा दिया गया था जो जून 2020 तक वैध था। वह अपनी शादी के बाद से अपने पति व बच्चों के साथ भारत में रह रही है लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम से उसके अधिकारों का हनन हो रहा है।

महिला 2005 में भारतीय शख्स के साथ शादी होने के बाद भारत आई थी। अब यह महिला राजधानी में अपने पति और दो नाबालिग बच्चों के साथ रह रही है।

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