“हम नहीं मांग सकते कोहिनूर”, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

Kohinoor_564073a25ec8aएजेंसी/नई दिल्ली : कोहिनूर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सीधे सवाल किया है। कोर्ट ने केंद्र को इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वो कोहिनूर को वापस लाने के लिए कौन से कदम उठा रहे है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले को लंबित रखा जाएगा, क्योंकि यदि इसे खारिज किया जाता है, तो केस कमजोर पड़ जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि जैसे टीपू सुल्तान की तलवार वापस आई, हो सकता है आगे भी ऐसा ही हो। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में अदालत से ब्रिटेन के उच्चायुक्त को हीरा लौटाने का निर्देश देने को कहा गया है। इसके अलावा कुछ और अनमोल वस्तुएं भी मांगी गई हैं।

केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोहिनूर पर दावा नहीं किया जा सकता। क्यों कि कोहिनूर को लूट कर नहीं ले जाया गया है। 1849 में सिख युद्ध में हर्जाने के तौर पर दिलीप सिंह ने कोहिनूर को अंग्रेजों के हवाले किया था। यदि हम उसे वापस मांगेंगे, तो दूसरे मुल्कों की जो चीजें भारत में है, वो भी उस पर अपना दावा करेंगे।

इस पर कोर्ट ने कहा कि न तो भारत ने कभी कोई दूसरा उपनिवेश बनाया और न ही कभी दूसरे की चीजों को अपने यहां छीनकर रखा है। आगे कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसे इस वजह से खारिज नहीं कर सकता, क्यों कि फिर दूसरे मुल्कों के लोग कहेंगे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ही इस दावे को खारिज कर दिया है।

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