सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले कर ले जांच वरना होगी जेल

नई दिल्ली| केंद्र सरकार द्वारा कंप्यूटरों पर नजर रखने के लिए अपनी एजेंसियों को अधिकृत किए जाने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया केंद्रित आईटी नियमों का एक मसौदा लाया है।

मंत्रालय ने जन सुझाव के लिए नियमावली का यह मसौदा प्रकाशित किया है। इसमें मंचों से उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए नियम, विनियमन व निजता नीति अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने को कहा गया है।

नियमावली के अनुसार, “बिचौलिया को अपने कंप्यूटर संसाधन का किसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल करने के लिए नियम, विनियमन और निजता नीति का प्रकाशन करना होगा।”

मसौदे पर सुझाव देने की अंतिम समय-सीमा 15 जनवरी 2019 तय की गई है।

आईटी मानकों के अनुसार, बिचौलिया को साइबर सुरक्षा की घटनाओं की रिपोर्ट करनी होगी और वह साइबर सुरक्षा की घटनाओं से संबंधित सूचनाएं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से साझा करेगा।

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इसके अलावा, बिचौलिया को अपनी वेबसाइट पर शिकायत प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम और उनसे संपर्क का विवरण प्रकाशित करना होगा, ताकि किसी उपयोगकर्ता या पीड़ित कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करने से कोई नुकसान होने की स्थिति में शिकायत कर सके।

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