नाराज सेबी ने सहारा को दिया झटका, की महाराष्ट्र सरकार से शिकायत

लखनऊ। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा क्यू शॉप के खिलाफ दर्ज एक मामला महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया। सेबी ने शनिवार को एक पत्र जारी कर कहा कि चूंकि यह मामला सेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता इसलिए इसे महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया गया।

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सेबी ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में महाराष्ट्र जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम-1999, प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन प्रतिबंध अधिनियम-1978 और भारतीय दंड संहिता के तहत सहारा के खिलाफ जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है।

सेबी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी समाजसेविका पत्नी नूतन ठाकुर की याचिका पर 11 फरवरी, 2015 को दिए गए आदेशानुसार यह कदम उठाया।

सेबी ने याचिकाकर्ताओं को 17 अक्टूबर को एक चिट्ठी के जरिए अवगत कराया कि सहारा क्यू शॉप सेबी की निगरानी में नहीं आता, इसलिए सेबी इस मामले को महाराष्ट्र सरकार को सौंप रही है।

याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउजिंग की ही तरह सहारा क्यू शॉप के बांड के जरिए भी कंपनी कानून के विपरीत आम लोगों से रुपये इकट्ठा कर रही है।

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