सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दी डीजल टैक्सियां चलाने की इजाजत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर के डीजल टैक्सी ड्राइवरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां दिल्ली-एनसीआर में चल सकेंगी। हालांकि कोर्ट ने नई डीजल टैक्सियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक जरूर लगा दी है।

नई व्यवस्था के मुताबिक ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां परमिट खत्म होने तक दिल्ली-एनसीआर में चलाई जा सकेंगी। साथ ही नई टैक्सियां अगर पेट्रोल या सीएनजी वर्जन की होंगी, तभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा और चलने की इजाजत दी जाएगी।

इस मामले में पहले दिल्ली की सभी डीजल टैक्सियों पर बैन लगा दिया गया था। एक साथ करीब 22 हजार टैक्सीवाले बेरोजगार हो गए थे। इन डीजल टैक्सी वालों ने बैन के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी।

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