सुप्रीम कोर्ट ने कहा-एनसीडीआरसी के सदस्यों की नियुक्ति में नहीं होनी चाहिए और देरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) के सदस्यों की नियुक्ति में और देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के लिए कहा है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने एनसीडीआरसी के एक सदस्य का कार्यकाल ब़़ढाते हुए यह टिप्पणी की। सदस्य रविवार को रिटायर होने वाले थे।

पीठ ने कहा, ‘एनसीडीआरसी के सदस्यों का चयन और नियुक्ति को अंतिम रूप देने में और देरी नहीं की जा सकती। हमें उम्मीद और विश्वास है कि एनसीडीआरसी में नियुक्ति शीघ्र की जाएगी।’ शीर्ष कोर्ट एनसीडीआरसी सदस्य की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सदस्य ने नियमित नियुक्ति तक अपनी सेवा विस्तार करने की मांग की थी।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी कि चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति विचार कर रही है। शीषर्ष कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 30 अगस्त को रिटायर होने जा रहे हैं। उनका कार्यकाल एक महीने के लिए ब़़ढाया जाता है।

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