सुप्रीम कोर्ट का बैन बरकरार, पर दे दी पटाखे जलाने की इजाजत

पटाखेनई दिल्ली। देश की राजधानी और एनसीआर में 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले को वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

पटाखा कारोबारियों की तरफ से उच्चतम न्यायालय मे दाखिल की गई पुनर्विचार में कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी।

हालांकि अदालत ने कहा कि जिन लोगों ने पटाखे खरीद रखें है, वे जला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिवाली के बाद देखेंगे कि क्या इस बैन से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ सुधरा है या नहीं।

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बता दें कि बीते सप्ताह अदालत ने प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तमाम लोगों ने स्वागत किया, वहीं एक तबके ने इस पर नाखुशी भी जाहिर की। यही नहीं इस दौरान पीसीआर वैन आदेश के पालन की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग करेंगी। इस बीच पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में शाम 6:30 से रात 9:30 तक का वक्त पटाखे छोड़ने के लिए तय किया है।

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