नौकरी पाने के लिए अब विकलांगों को जरूरी नहीं साइकिल चलाना

साइकिल चालनभोपाल| मध्य प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित साइकिल चालन की अनिवार्य योग्यता से नि:शक्तजनों को रियायत देने का फैसला किया है। आधिकारिक तौर पर शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि नि:शक्तजन आवेदनकर्ताओं को छूट का लाभ शासकीय कार्यालयों के अलावा विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले निगमों, मण्डलों, सार्वजनिक उपक्रमों, आयोगों, विश्वविद्यालयों, शासकीय स्वायत्त संस्थाओं और राज्य शासन की अनुदान प्राप्त संस्थाओं में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में भी मिलेगा।

साइकिल चालन अनिवार्य

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ साइकिल-चालन भी अनिवार्य है। इन शर्तो में राज्य सरकार ने नि:शक्त आवेदनकर्ताओं के लिए विशेष रियायत देने का फैसला किया है। अब नि:शक्तजनों के लिए साइकिल-चालन की अनिवार्यता नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में परिपत्र जारी कर दिया है।

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