जयपुर के राजपरिवार की सदस्या का हुआ तलाक, कोर्ट ने मंजूर की अर्जी

जयपुर के पूर्व राजपरिवार की सदस्या व पूर्व विधायक दीया कुमारी और उनके पति नरेंद्र सिंह के बीच आपसी सहमति से शादी के 24 साल बाद तलाक हो गया। दोनों ने 1997 में प्रेम विवाह किया था। फैमिली कोर्ट के इस आदेश की कॉपी मंगलवार को जारी हुई। दीया और नरेंद्र के तीन संतानें हैं। उनके बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह को महाराज भवानी सिंह ने गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया हुआ है। दूसरे बेटे लक्ष्यराज सिंह व एक बेटी गौरवी है।

प्रार्थना पत्र में अव्यस्क बच्चों को अपने साथ रखने की इच्छा जता रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बच्चे मां दीया के साथ रहेंगे। दीया अपनी पारिवारिक विरासत सिटी पैलेस व जयगढ़ फोर्ट सहित अन्य इमारतों व हेरिटेज के संरक्षण के काम में भी लगी हुई हैं। दीया पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह व पद्मनी की बेटी हैं। पढ़ाई जयपुर, दिल्ली व लंदन से पूरी की। 2013 में भाजपा के टिकट पर सवाई माधोपुर से विधायक बनीं। नरेंद्र सिंह शिवाड़ के कोठड़ा ठिकाने से हैं।
सवा महीने में ही मिल गया तलाक
दीया व नरेंद्र ने पिछले साल 7 दिसंबर को फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने 6 माह बाद का समय दिया, ताकि काउंसलिंग हो सके। लेकिन दोनों ने कोर्ट में 21 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और जल्द सुनवाई करने को कहा। दोनों ने यह भी कहा कि वे आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं और डेढ़ साल से अलग रह रहे हैं।

इसके बाद कोर्ट ने तलाक मंजूर कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अमरदीप बनाम हरमीन कौर मामले में कहा था कि यदि पक्षकार लंबे समय या 18 माह से अलग रह रहे हैं और आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं तो समझाइश के लिए 6 माह का समय देने के बजाय तथ्य व सबूतों के आधार पर तलाक मामले में जल्द फैसला दे सकते हैं।

कल्‍पवास क्‍या है? जानिए कल्‍पवास जीवनशैली से जुड़े स्‍वास्‍थ्‍य लाभ
यह कहते हुए मांगा तलाक
दीया कुमारी व नरेंद्र सिंह राजावत ने पारस्परिक सहमति के आधार पर तलाक लेने का प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि वे डेढ़ साल से अलग रह रहे हैं और अब आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं।

LIVE TV