प्रेमिका को मौत के घाट उतारने वाले शादीशुदा प्रेमी को कोर्ट ने सुनाई सजा

शादीशुदानैनीताल: प्रेमिका की हत्या करने के आरोपी शादीशुदा युवक व उसके चालक को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

कोर्ट के फैसले के बाद जमानत पर चल रहे चालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है, जबकि आरोपी शादीशुदा युवक पहले से ही जेल में है।

सात अक्टूबर 2012 को एक युवती का शव भवाली रोड में गेठिया के समीप सड़क के नीचे खाई में पड़ा मिला। युवती के जींस की जेब में शहर के माल रोड स्थित शान-ए-पंजाब रेस्टोरेंट का बिल मिला।

शादीशुदा युवक यूपी से गिरफ्तार

युवती की शिनाख्त 30 वर्षीय पूजा गुप्ता पुत्री अशोक कुमार गुप्ता निवासी मुन्नूगंज, गौला, जिला लखीमपुर खीरी (यूपी) के रूप में हुई। जाँच अधिकारी ने छानबीन की तो युवती के दो युवकों के साथ आने की पुष्टि हुई। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि युवती अपने प्रेमी के साथ आहूजा होटल के कमरा नंबर 19 में ठहरी थी। कमरा लेने के लिए प्रेमी ने आइडी के तौर पर अपना शस्त्र लाइसेंस पहचान के रूप में दिया था।

इसके बाद जांच अधिकारी टीम के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचे और आरोपी जितेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र प्रेम चंद्र गुप्ता निवासी मिल गेट, गौला, थाना-गौला, जिला लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार कर लिया।

शस्त्र लाइसेंस से उसकी तस्दीक भी कराई गई। जो उसने कमरा बुक करने को दिया था। इसके बाद पुलिस ने 22 अक्टूबर 2012 को जितेंद्र का चालक अनीस अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जोखिया के समीप पहाड़ी से मृतका की सैंडिल और बैग भी बरामद कर लिया। तत्कालीन एसओ उत्तम सिंह द्वारा मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत द्वारा आरोप साबित करने के लिए 16 गवाह पेश किए गए। पत्रावलियों के अध्ययन व गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दोनों को धारा-302 व 201 के तहत दोषी करार दिया।

व्यापारी जितेंद्र गुप्ता शादीशुदा था और उसके पूजा गुप्ता के साथ अवैध संबंध थे। पूजा उसे शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे तंग आकर आरोपी ने चालक के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। साजिश के तहत ही दोनों ने नैनीताल घूमने आए थे।

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