अब ब्राजील में नहीं लगेगी व्हाट्सऐप पर रोक

व्हाट्सऐप पर रोकब्रासीलिया| ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने फेसबुक की तुरंत संदेश भेजने वाली सेवा व्हाट्सऐप पर रोक लगाने के फैसले को पलट दिया। अदालत ने कहा कि यह रोक अभिव्यक्ति और संचार की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। समाचार एजेंसी एफे न्यूज के अनुसार सोशलिस्ट पोपुलर पार्टी (पीपीएस) की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश रिकाडरे लेवांडोवस्की ने उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को दिए आदेश को रद्द करते हुए यह घोषणा की।

व्हाट्सऐप पर रोक स्वतन्त्रता का उल्लंघन

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “व्हाट्सएप सेवा का निलंबन स्पष्ट रूप से संविधान में और साथ ही साथ इस मसले पर प्रचलित विधान में उल्लिखित अभिव्यक्ति और संचार की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।”

ब्राजील में विगत आठ महीने में तीसरी बार एक न्यायाधीश के आदेश पर संदेश सेवा पर अस्थाई रोक लगाई थी, लेकिन सभी तीनों मामलों में उच्चतर अदालतों ने इन फैसलों को पलट दिया था।

व्हाट्सऐप पर गत साल दिसंबर और फिर इस साल मई महीने में ब्राजील के विभिन्न शहरों में न्यायाधीशों द्वारा रोक लगाई थी जिससे इस सेवा के करीब दस करोड़ उपयोगकर्ता प्रभावित हुए। लेकिन, अपीलीय अदालत के आदेशों पर हर बार 24 घंटे के अंदर यह सेवा बहाल हो गई।

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