ब्रिटेन का भारत को झटका, नहीं देंगे माल्या

नई दिल्ली। लगभग 9 हजार करोड़ रुपये के कर्जदार विजय माल्या को डिपोर्ट करने के आग्रह को ठुकरा दिया है। भारत ने औपचारिक रूप से ब्रिटेन से विजय माल्या को डिपोर्ट करने का आग्रह किया था जिसे ब्रिटेन ने नकार दिया है।

विजय माल्या को डिपोर्ट करना कानून का उल्लंघन

ब्रिटेन की सरकार ने शराब कारोबारी विजय माल्या को देश से निकालने संबंधी भारत की विनती अस्वीकार करते हुए साफ कहा है कि उनके देश के कानून के मुताबिक विजय माल्या को देश से निकाल नहीं सकते। यदि भारत माल्या को वापस बुलाना चाहता है तो आपसी कानूनी सहायता या प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध करें।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने एक बयान में कहा, “उन्होंने भारत सरकार से आपसी कानूनी सहायता या प्रत्यर्पण की दरख्वास्त पर विचार करने के लिए कहा है।”

उन्होंने कहा, “ब्रिटेन की सरकार ने हमें सूचित किया है कि आव्रजन अधिनियम 1971 के तहत के अगर एक व्यक्ति के पास देश में प्रवेश करते समय वैध पासपोर्ट है, तो जब तक उसका पासपोर्ट मान्य है, ब्रिटेन उसे देश छोड़ने के लिए नहीं कह सकता।”

स्वरूप ने यह भी कहा कि ब्रिटेन माल्या पर लगे ‘आरोपों की गंभीरता’ से परिचित है और भारत सरकार की मदद करने का इच्छुक है।

बता दें कि माल्या पर बैकों का 9000 करोड़ रुपए का कर्ज है। विजय माल्‍या पिछले माह 2 मार्च को लंदन भाग गया था। इसके बाद से माल्या भारत लौटकर जांच और बैंकों का सामना करने के आदेश को नजरअंदाज कर रहे हैं।

 

LIVE TV