वाट्सएप, फेसबुक के नियमन पर केंद्र से जवाब तलब
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को वाट्सएप और फेसबुक के उपयोगकर्ताओं की संदेश सामग्री की निजता की सुरक्षा के लिए नियमन की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ऑनलाइन संदेशन सेवा वाट्सएप और सोशल नेटवर्किं ग साइट फेसबुक को भी नोटिस जारी किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा, “वह एक निजी व्यक्ति है जो निजी सेवा प्रदान करता है। आप इसे लें या छोड़ दें.. यह आपका अधिकार है।”
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वाट्सएप की नई नीति के तहत ऑनलाइन संदेश सेवा सामग्री को देख, पढ़, साझा और इसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत से कहा, “संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मेरे अधिकार और मेरी निजिता की रक्षा का दायित्व सरकार का है।”