लोकसभा में कंपनी (संशोधन) विधेयक 2018 पेश

नई दिल्ली| लोकसभा में गुरुवार को हंगामे के बीच कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 पेश किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विधेयक पेश किया।

सदन के पहली बार स्थगित होने के बाद फिर से शुरू होने पर जेटली ने विधेयक पेश किया।

यह विधेयक पेश किया जाना जरूरी था क्योंकि कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को 2 नवंबर, 2018 को लागू कर दिया गया था। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

यह विधेयक सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा की सिफारिश पर आधारित है। इस समीक्षा का मकसद व्यापार करने में सहजता व अच्छे कॉरपोरेट अनुपालन को बढ़ावा देना है।

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इसमें कुल 16 तरह के कॉरपोरेट अपराधों को विशेष अदालतों से आंतरिक न्यायिक निर्णय व्यवस्था में स्थानांतरित किया गया है।

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