अब किसी भी सर्चइंजन पर नहीं मिलेगी लिंग परीक्षण से जुड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने GOOGLE, MICROSOFT और YAHOO को जोरदार फटकार लगाई है. कोर्ट ने इन सर्च इंजनों को लिंग परीक्षण से जुड़ी सामग्री की पहचान हटाने की सख्त हिदायत दी है. कोर्ट का कहना है कि जब दूसरे देशों में ये कंटेंट बैन है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता.
कोर्ट ने इन तीनों कंपनियों को लिंग परीक्षण से जुड़े कंटेंट को बैन करने के लिए एक इंटर्नल एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश दिया है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग जांच से जुड़े आपत्तिजनक शब्दों की पहचान करके, उससे जुड़ी चीज़ें दिखाने से रोके.
एक अर्जी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों कंपनियों से कहा, ‘आप किसी देश के कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते. भारतीय कानून के प्रति आपको उत्तरदायी होना होगा’.
कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सभी कंपनियों के वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो हर हाल में भारतीय कानून का सम्मान और पालन करेंगे.
हालांकि, पिछले साल भी जजों की एक बेंच ने GOOGLE, MICROSOFT और YAHOO तीनों कंपनियों को निर्देश दिया था की वे लिंग परीक्षण से जुड़ी सामग्री की पहचान गुप्त रक्खे. साथ ही प्री कॉन्सेप्शन और प्री नैटल डाइगनोस्टिक टेक्नीक एक्ट 1994 का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन को अपने सर्च इंजन पर ना दिखाए.