लखनऊ : NEW YEAR सेलिब्रेट करने से पहले जान ले ये नियम,यूपी में किन-किन नियमो का करना होगा पालन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए न्यू ईयर पार्टी वा सेलिब्रेशनके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं,जिसके तहत नए साल पर कार्यक्रम के लिए पुलिस-प्रशासन के द्वारा इसकी इजाजत लेनी होगी।कार्यक्रम की इजाजत मिलने के बाद कोविद के नियमो का पालन भी करना होगा।

कोरोना काल में नये साल के जश्न को देखते हुए यूपी सरकार न्यू ईयर पर कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है. गाइडलाइन में कहा गया है कि खुली जगह पर आयोजन होने की स्थिति में क्षमता के 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। साथ ही कार्यक्रम आयोजित करने वालों को सेलिब्रेशन के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी इंतजाम करने होंगे, ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कोरोना अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

इस मामले पर गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त ने लोगो से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लोग अपने घरों में रहकर नव वर्ष का स्वागत करें. उन्होंने कहा कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा टला नहीं है. इसको ध्यान में रखते हुए सभी नागरिक नव वर्ष का उत्सव अपने-अपने घरों में ही मनाएं।

गाइडलाइन में क्या है प्रावधान

  • नव वर्ष के अवसर पर कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आयोजनकर्ताओं को अपने संबंधित डीसीपी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
  • आयोजनकर्ताओं को अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा।
  • किसी भी कार्यक्रम में एक बार में 100 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे।
  • आयोजनकर्ताओं को कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या की जानकारी पूर्व में ही बतानी होगी।
  • आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आयोजनकर्ताओं को कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
  • सभी कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।
  • नववर्ष के आयोजनों में सभी आयोजनकर्ताओं को डीजे एवं साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा।
  • कोविड-19 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संबंधित संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जायेगी।
  • उल्लंघन करनेवालों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी।
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