लखनऊ में धारा 144 लागू, कोरोना को लेकर जारी हुए ये निर्देश

कोरोना के संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरो पर हैं। ऐसे में प्रसाशन कोरोना के संक्रमण को रोकने और इस चुनाव को सफलता पूर्वक कराने के लिए कई ठोस कदम उठा रहा है। इसी के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू कर दी गई है जो 5 मई तक लागू रहेगी। इस दौरान जिले में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और न ही 5 से ज्यादा लोग पंचायत चुनाव के प्रचार में शामिल हो सकेंगे।

लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर के जॉइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया ने आदेश जारी कर कहा है कि इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धारा-144 के सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं। ये फैसला कोरोना वायरस के मद्देनजर लिया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंद रहेगा। वहीं अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा अगर कोई कार्यक्रम बंद कमरे में होता है, तो वहां कमरे की क्षमता के हिसाब से 50% लोग ही आ सकते हैं। वहीं, अगर कार्यक्रम किसी खुले मैदान या खुली जगह में होता है, तो वहां 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते।

LIVE TV