लखनऊ: अब मकान मालिक मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे किराया

यूपी नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद अब बिना कॉन्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किरायेदार नहीं रख सकेंगे। साथ ही मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया भी नहीं बढ़ा पाएंगे।

किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 के आने से किरायेदार से जुड़े विवादों में कमी आएगी। इसी के साथ ही अब ऐसे विवादों का निपटारा रेट अथॉरिटी एवं ट्रिब्यूनल करेगा।

बता दें कि इसके अलावा अन्य और कई प्रस्तावों पर कैबिनेट से मंजूरी मिली है। जैसे कि चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत होने पर परिजनों को 30 लाख तक अनुग्रह राशि के रूप में सहायता दी जाएगी। वहीं अयोध्या में नया घाट पर बना अधूरा प्रवेश द्वार ध्वस्त किया जाएगा। वहीं, वाराणसी जिले के विभिन्न थानों के प्रशासनिक, आवासीय, अन आवासीय भवनों को भी कंडम घोषित कर ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गई

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