रेसलर हत्या मामला: बुरे फंसे रेसलर सुशील कुमार, नहीं मिली अग्रिम जमानत

ओलिंपिक खेलों के व्‍यक्तिगत मुकाबले में दो मेडल जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार को झटका लगा है। हत्या मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट ने की खारिज कर दी है। गौरतलब है कि सुशील ने एक पहलवान की हत्या के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। रोहिणी कोर्ट में उनकी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से केस बनाया है और कई तथ्य छिपाए हैं। सोमवार को ही दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार पर 1 लाख के इनाम की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है।

उनकी याचिका पर निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रोहिणी कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के अदालत ने चार बजे के आसपास फैसला सुनाने की बात कही थी। इससे पहले, कोर्ट में सुशील कुमार की तरफ से उनके वकील ने कहा कि, “पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से केस बनाया. मैं दो बार का ओलिंपियन हूं। राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री मिल चुका है, जबकि सोनू हिस्ट्रीशीटर है और उस पर कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में कई तथ्यों को छिपाए हैं।”

उनके वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि, “पांच मई की रात 1.19 पर छत्रसाल स्टेडियम में झगड़े की कॉल आई और कहा गया कि वहां दो गोलियां चली हैं लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया कि फायरिंग किसने की। वाहन से हथियार मिला लेकिन कोई चश्मदीद नहीं मिला। अगर गोली हवा में चलाई गई तो ये हत्या का मामला कैसे बना? क्योंकि इससे साफ है कि इरादा हत्या का नहीं था।” वकील ने कहा, “कार से जो हथियार बरामद हुए हैं वो सुशील के नहीं हैं। कार से भी उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनकी पत्नी के नाम की संपत्ति पर सागर किराए पर रह रहा था और उसने किराया नहीं दिया था। पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि सुशील का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है।”

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